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Rule Change: अक्टूबर में LPG Cylinder के साथ बदल जायेगे बैंक के से जुड़े बड़े नियम, आम जनता की बड़ी परेशानी

Rule Change: जैसा कि आप सब जानते हैं, जल्द ही अक्टूबर का महीना प्रारंभ होने वाला है, और अगले महीने में कई फाइनेंशियल कामों की डेट लाइन आने वाली है। क्या देखा जा सकता है कि हर महीने की पहली तारीख को वित्तीय नियम में संशोधन किया जाता है, और 1 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, जहां पर एलपीजी सिलेंडर के साथ कुछ योजना से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। आईए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी विस्तार से।

कुछ दिनों में, सितंबर का महीना समाप्त हो जाएगा, और आगामी महीना अक्टूबर प्रारंभ हो जाएगा। इस महीने में प्रथम दिन से ही वित्तीय संबंधित नियमों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, और इसका सीधा असर आम नागरिकों के बजट पर पड़ता है। अक्टूबर के महीने में किस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं।

गैस सिलेंडर

हर महीने की पहली तारीख को, सरकार के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है, तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों को अपडेट करते रहती हैं। सितंबर में, कंपनियों के द्वारा कमर्शियल सिलेंडर कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि की थी।

शेयर बायबैक

बाजार नियामक सेबी (SEBI) के द्वारा शेयर बाजार की सभी क्रेडिट नियमों से संबंधित जानकारी में संशोधन किया गया है, और 1 अक्टूबर 2024 में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। नए नियम के तहत, डीमैट अकाउंट (Demat Account) में शेयर 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा, एवं रिकॉर्ड की दिनांक के दो दिन के भीतर ही निवेशकों को बोलने से शेयर प्राप्त हो जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना

यदि आपके द्वारा अपनी बालिका के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया जा रहा है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में 1 अक्टूबर 2020 को संशोधन होने वाले हैं। यदि किसी दादा-दादी के द्वारा अपने पोती के नाम पर अकाउंट खोला गया है, तो उसे जल्द से जल्द अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य है, नहीं तो ऐसी स्थिति में योजना में खोला गया अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

पीपीएफ के नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि यदि अब किसी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक पीएफ अकाउंट रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक्शन लिया जा सकता है, एवं अब वही 18 वर्ष से कम आयु के खाता धारकों को ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा, जब तक उनकी आयु 18 वर्ष की नहीं हो जाती। तो उसके बाद ही ब्याज क्रेडिट किया जाएगा।

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