RBI New Rule: नगद भुगतान के नियम को लेकर आरबीआई का नया आदेश जारी, 1 नवंबर से नए नियम होंगे लागू

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RBI New Rule: नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए आर्टिकल में, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर सेवा का भुगतान की नियमों को लेकर कुछ पारदर्शिता से संबंधित जानकारियां पेश करी हैं। जिसके अनुसार नगद भुगतान का अर्थ बैंक खाता नहीं है उन्हें नगद में राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है इससे संबंधित रिजर्व बैंक की ओर से वर्ष 2011 में लागू किए गए घरेलू धन हस्तानांतरण के नियमों को संशोधित करके दोबारा पेश किया है।

RBI New Rule 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

उपयुक्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नगद भुगतान से संबंधित नए नियम पेश किए हैं जिसके अनुसार बताया गया है कि नगद भुगतान भेजने वाले बैंक को लाभार्थी के नाम और पते का विवरण सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा आरबीआई के नए नियम के अनुसार नगद को प्राप्तकर्ता की ई-केवाईसी संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

AFA से होना लेन देन प्रमाणित

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नए नियम के अनुसार प्रत्येक भुगतान के लिए AFA सर्टिफाइड होना चाहिए और आरबीआई द्वारा जारी किए गए नियमों के माध्यम से पैसे भेजने वाले बैंक को IMPS और NEFT ट्रांजैक्शन से संबंधित की जानकारी को भी दर्ज करना आवश्यक है हालांकि आरबीआई की ओर से यदि कार्ड से भुगतान किया जाता है तो इसके लिए नियम व्यापक नहीं है।

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आरबीआई द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार NEFT या फिर IMPS के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि का नगद भुगतान किया जाता है तो उसे भुगतान की जानकारी व्यक्ति की संबंधित जानकारी और ट्रांजैक्शन के साथ सम्मिलित करना आवश्यक है। इससे संबंधित प्राप्तकर्ता को ट्रांजैक्शन के बारे में विवरण देना आवश्यक है और इसे प्रदर्शित अधिक व्यापक हो जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नियम 1 नवंबर 2024 से सभी देश की संस्था और वित्तीय बैंकों के लिए लागू हो चुके हैं।

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