Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana: राज्य सरकार के द्वारा परिवार कल्याण हेतु मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब वर्ग के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ₹6000 की वित्तीय सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किन परिवार को सम्मिलित किया गया है, और इसके लिए लाभ प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है, इस इस आर्टिकल में बताया गया है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सभी परिवार की बालिका एवं बालक को ₹6000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। वर्तमान समय में योजना के तहत 15 लाख से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया गया है, और पंजीकृत पूर्ण हो जाने के पश्चात आप इस योजना के तहत लाभार्थी घोषित कर दिए जाते हैं। परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत कई सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सम्मेलन इस योजना के तहत जोड़ा गया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
यह प्रकार की पेंशन बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत सभी लाभार्थी व्यक्तियों को हर महीने ₹500 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, और यह पेंशन वर्ष में 6 वर्ष तक दी जाती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना
यह भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को 55 वर्ष से लेकर ₹200 तक प्रीमियम जमा करना होता है, और इसके पश्चात 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर हर महीने ₹3000 की निश्चित पेंशन प्राप्त होती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
केंद्र सरकार के द्वारा विशेष तौर से किसानों के लिए शुरू करी गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत प्रीमियम राशि जमा करने के पश्चात 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर सभी किसानों को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता राशि पेंशन सामाजिक तौर पर उपलब्ध करवाई जाती हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
केंद्र सरकार के द्वारा जीवन बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फ्लैगशिप की शुरुआत करी है। इस योजना के अंतर्गत 12 रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार जमा करवाए जाने पर नियम अनुसार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात परिवार को सुरक्षा के तौर पर 2,00,000/- रुपए की जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जाता है।
योजना की प्रमुख लाभ
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अतिरिक्त पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत परिवारों को सरकार की ओर से ₹6000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत एक मुक्त न देकर अब ₹2000 की तीन किस्तों के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती हैं।
- योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पहले प्राथमिकता दी जाती हैं।
- निवेश करने वाली राशि दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता करती है।
पात्रता
योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ऐसे नागरिकों का चुनाव किया जा रहा है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लख रुपए से कम है, और उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को योजना में पहले प्राथमिकता दी जा रही है, और ध्यान रहे, ऐसे परिवार जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक जमीन है, वह इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं होंगे।
लाभ कैसे प्राप्त करें
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र ग्राम पंचायत कार्यालय से योजना से संबंधित आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है। अब आवेदन फार्म में अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जोड़ देना है, साथ ही अपने दस्तावेजों को संलग्न करके अपने नजदीकी कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त जानकारी इसकी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई है।