Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए आर्टिकल में, जानकारी के लिए बताते चले की मध्य प्रदेश की गरीब, निर्धन, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के विवाह हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत करी है।
इस योजना के अंतर्गत बेटियों के विवाह हेतु बिना किसी समस्या के पूरा करने के लिए ₹51000 की आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध करवाई जाती है यदि आप भी मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य पढ़े।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
ऐसी गरीब परिवार की बालिकाएं जो विवाह करने में सक्षम नहीं है एवं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन सभी की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत करी है योजना के अंतर्गत बालिकाओं की विवाह के समय का ₹51000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है इस योजना के तहत राज्य की कन्याओं के अतिरिक्त तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर एक ₹ 51000 की सहायता मिलने वाली है।
योजना का उद्देश्य क्या है?
राज्य की गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 की शुरुआत करी गई है क्योंकि गरीब परिवारों को कन्या के विवाह करवाते समय कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से बाल विवाह जैसी प्रथा पर भी रोक लगाई जा रही है योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं का विवाह संपन्न कराया जाता है और इससे समाज के प्रति जागरूकता बढ़ती है साथ ही गरीब परिवारों की सहायता भी हो जाती है और समाज की कुप्रथा को भी समाप्त करने का अवसर मिल जाता है।
योजना सहायता राशि वितरण
- विवाह के पश्चात नव दंपति के खुशहाल जीवन एवं गृहस्थी हेतु कन्या को 43000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
- विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर ₹5000 की राशि दी जाती हैं।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को प्रति कन्या ₹3000 की राशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत कन्या की विवाह हेतु 51000 की आर्थिक सहायता राशि मान्य करी गई है।
योजना के लाभ क्या हैं
कन्याओं को सही आयु में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना और गरीब वर्ग की बालिकाओं को 51000 की आर्थिक सहायता करना उन सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है ऐसी बालिका है जो पढ़ाई से वंचित रह जाती है और आर्थिक स्थिति के चलते अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाती हैं ऐसी स्थिति में बालिकाओं की विवाह को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जाता है ताकि मध्य प्रदेश की गरीब वर्ग की महिलाएं तलाशुदा महिलाएं और विधवा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लिए पात्रता
- जिस भी बालिका का विवाह हो रहा है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली बालिका और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- जिस लड़की के साथ बालिका का विवाह हो रहा है उसे लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- निराश्रित और असहाय तलाशुदा एवं विधवा महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
योजना के लिए लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- लड़का और लड़की का आयु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक होने का प्रमाण पत्र।
- विधवा होने की स्थिति में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
योजना आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको विवाह पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आ जाने के बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह वाले योजना के आवेदन पर क्लिक करें।
- अब यहां से आपके सामने नया आवेदन फार्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति, परिवार की वार्षिक आय जैसे महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने हैं।
- सभी जानकारियां पूरी हो जाने के पश्चात आपको अपने दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- अंतिम चरण में आवेदन की पुष्टि करने के बाद सबमिट करें।
उपरोक्त बताइए की जानकारी के आधार पर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं ध्यान देकर सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर ऑफलाइन आवेदन भी कराई जा रहे हैं इसके लिए आपको अपने नजदीकी बाल विकास केंद्र अथवा किसी भी कार्यालय में जाकर माता-पिता अभिभावक के साथ आवेदन पत्र पर सिग्नेचर करना होगा और दस्तावेजों को संलग्न करके आप ऑफलाइन के माध्यम से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं ।