नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए आर्टिकल में हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से सभी सदस्यों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसके अंतर्गत अब से फ्रिज और डी फ्रीज करने के दौरान एक मानक संचालक प्रक्रिया को तैयार किया जा रहा है इस नियम के अनुसार नहीं अकाउंट ईपीएफ के दौरान धोखाधड़ी को रोका जाएगा और सदस्यों के पैसों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा
फ्रीज और डी-फ्रीज क्या है?
इपीएफ अकाउंट प्लीज करने का अर्थ यह है कि आपको कुछ समय के लिए अतिरिक्त सुविधाओं से मुख्यतः बंद कर दिया जाता है।
- यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करें
- नया यूएएन बनाना होगा
- सदस्य प्रोफाइल में बदलाव जमा करके आगे बढ़े
- कुछ विशेष प्रकार के जमा करें
- दावा निपटान और फंड ट्रांसफर को पूर्ण करें।
डी फ्रिज प्रक्रिया के दौरान सत्यापन हेतु सुविधाओं को फिर से चालू कर दिया जाता है।
नए नियम का प्रभाव
नए नियम के अनुसार जानकारी में पाया गया है कि इसके अंतर्गत लेने वाले अकाउंट को सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके दौरान तीन स्तरीय चरणीय प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा जो की संस्था की ओर से मारने की गई है साथ ही सत्यापन में यह सुनिश्चित होगा कि अकाउंट में मौजूद राशि सुरक्षित होगी या नहीं होगी।
समय सीमा में बदलाव
नए नियम के अनुसार अब संस्था को रहा देते हुए अकाउंट सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय भी दे दिया गया है जहां पर आपसे इस 30 दिन से बढ़कर लगभग 14 कर दिया है और कुल मिलाकर 44 दोनों का समय मिलने वाला है।
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डी-फ्रीज की प्रक्रिया
- इसके तहत श्रेणी एवं मुख्यालय द्वारा यूएएन या संस्था की पहचान एवं संपर्क की आवश्यकता
- प्रोफाइल है केवाईसी में बदलाव किया गया हो।
- विशेष जमा प्रक्रिया होगी।
इत्यादि प्रकार की कुछ नए नियम ईपीएफओ की प्रयासों का प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है इसके अंतर्गत उद्देश्य की प्रमुख रूपरेखा सदस्यों के रक्षा हेतु को सुनिश्चित करना है साथ ही प्रणाली के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी और जागरूकता के लिए सूचित किया जाता है एवं इसमें सभी नागरिकों को अकाउंट की नियमित जांच करवानी आवश्यक है तथा असामान्य ने गतिविधि होने की स्थिति में यहां पर तत्काल ग्राहक सेवा केंद्र की सुविधा दी गई है।